October 18, 2024

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चार माह सजा व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा

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जौनपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चार माह सजा व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शहर के चक प्यार अली में होटल रिवर-व्यू के पास हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को दोपहर 1.35 बजे मुकदमा वादी मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से जा रहे थे।

होटल रिवर-व्यू होटल के पास पूर्व सांसद रमाकांत यादव का काफिला आ रहा था। उनके वाहन में सवार किसी व्यक्ति ने वादी पर डंडे से प्रहार कर दिया। वह गिर गए। उसी समय वाहन से रमाकांत यादव व उनके 10-12 अज्ञात समर्थक उतरे और गालियां देते हुए वादी को मारने लगे।

राइफल वादी के सीने पर तान कर जान से मारने की धमकी दी। मित्रसेन सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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