November 22, 2024

पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद

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जौनपुर जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने शाहगंज थाना क्षेत्र के बद्दोपुर गांव में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के दोषी पति बिट्टू राजभर को उम्र कैद व ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाया । घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता ने दर्ज कराया था।. अभियोजन कथानक यह है कि के अनुसार वादी ने अपनी पुत्री शशिकला की शादी 2007 में बिट्टू राजभर से किया था।15 जुलाई 2018 को 11:00 रात बद्दोपुर के एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि शशिकला गंभीर रूप से जल गई है।सरकारी अस्पताल शाहगंज में भर्ती है।उसी रात वादी अस्पताल पहुंचा।लड़की ने बताया कि पति ने झगड़ा किया और कहा कि तुम्हें नहीं रखूंगा। मेरे घर से भाग जाओ।जब लड़की ने घर से बाहर जाने से मना किया तो मारने पीटने लगा।उस पर मिट्टी का तेल फेंक दिया। जब वह भागने लगी तो पीछे से माचिस लगाकर जला दिया।उसके चिल्लाने पर गांव वाले आकर उसे बचाए।अस्पताल ले गए। बाद में लड़की की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति बिट्टू राजभर को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।

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