August 20, 2026

Jaunpur news गैर इरादतन हत्या में दो आरोपियों को 8 वर्ष की कैद

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गैर इरादतन हत्या में दो आरोपियों को 8 वर्ष की कैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 17 वर्ष पूर्व हुए गैर इरादतन हत्या में दो आरोपियों को आठ आठ वर्ष के कारावास व 26000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र के टटिहर गांव निवासी राजबहादुर ने 27 अक्टूबर 2009 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि आज सुबह लगभग 8:00 बजे आपसी वाद विवाद में मनिलाल, लाल बहादुर व सुरेश प्रार्थी, सरजू व उमेश को लात मुक्का लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिए हैं। इलाज के दौरान दूसरे दिन उमेश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया।

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