Jaunpur news ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बदलापुर सीएचसी समेत दो मेडिकल स्टोर की किया जांच
इन्द्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट
ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बदलापुर सीएचसी समेत दो मेडिकल स्टोर की किया जांच
खामी मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी हुई नोटिस
जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देश पर जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडेय ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर समेत दो मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली घोर लापरवाही पर दोनों मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय को पिछले कई दिनों से गंभीर शिकायत मिल रही थी। जिसे संज्ञान लेते हुए उन्होंने संतोष मेडिकल स्टोर, शुक्ला मेडिकल स्टोर की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी और कमियां पाए जाने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सभी को सात कार्य दिवसों के भीतर कमियों को दूर कर अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
निरीक्षण के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दवा विक्रेताओं के साथ बदलापुर कस्बे में आवश्यक बैठक कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
जिसमें स्वच्छता का ध्यान मेडिकल स्टोर परिसर और दवाओं के रखरखाव वाले स्थान पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिला ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडेय ने सभी दवा व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान विशेष रूप से निर्देशित किया कि दवाओँ अनिवार्य बिलिंग और मरीजों को दवाओं की बिक्री का नियमित सेल इनवॉइस (पक्का बिल) हर हाल में दिया जाए।
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मरीजों से दुर्व्यवहार करने पर रद्द होगा लाइसेंस
जौनपुर। जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बैठक में विशेष रूप से चेतावनी दी कि मरीजों या उनके तीमारदारों (परिजनों) के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में दुर्व्यवहार की कोई भी शिकायत मिलती है, तो संबंधित फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि कोई आवेदक इस 6 महीने की ग्रेस पीरियड की समय-सीमा के बाद भी रिटेंशन फीस जमा नहीं करता
है।
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‘लाइसेंस रिटेंशन’ कराना अनिवार्य
जौनपुर। ड्रग्स इंस्पेक्टर रजत पांडेय ने स्पष्ट किया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियमावली 1945 के तहत मेडिकल सेल लाइसेंस का समय पर रिटेंशन (नवीनीकरण शुल्क जमा करना) बेहद जरूरी है।
आवेदन की समय-सीमा: लाइसेंस धारक अपनी 5 वर्षीय अवधि समाप्त होने से 6 महीने पहले तक रिटेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लेट फीस और ग्रेस पीरियड: निर्धारित तिथि बीतने के बाद अधिकतम 6 महीने तक विलंब शुल्क (लेट फीस) के साथ आवेदन स्वीकार किया जाता है।
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फार्मासिस्ट की उपस्थिति दुकान पर जरूरी
जौनपुर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों के तहत उसका लाइसेंस स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके बाद बिना वैध लाइसेंस दुकान चलाना गंभीर कानूनी अपराध होगा।
बैठक में दवा विक्रेताओं को दिए गए अन्य कड़े निर्देश
ड्रग्स इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडेय ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित गाइडलाइंस भी जारी किया कि फार्मासिस्ट की उपस्थिति दुकान पर योग्य फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही दवाओं की बिक्री की जाए।
