Jaunpur news हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि व तीन भाइयों को आजीवन कारावास
हत्यारोपी सांसद प्रतिनिधि व तीन भाइयों को आजीवन कारावास
•22 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में गोली मारकर की गई थी हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ला निवासी पवन मौर्य ने 16 अगस्त 2004 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसका कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य से जमीन का विवाद चल रहा था जिसमें आज कमिश्नर मौका मोआइना के लिए आने वाले थे। सुबह 8:30 बजे रामसेवक मौर्य, उनके चारों पुत्र अश्वनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज कुमार मौर्य, पवन मौर्य और पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू विवादित जमीन पर बांस बल्ली गाड़कर कब्जा करने लगे। वादी के मना करने पर विवाद हो गया और जिसमें आशीष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामसेवक मौर्य के घर से हत्या में प्रयुक्त बंदूक बरामद हुई थी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य, अधिवक्ता अश्विनी मौर्य व उनके भाई आशीष मौर्य व पवन मौर्य को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
