October 19, 2024

दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
●गाँव की रंजिश में पत्थर से सिर कूँचकर हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व गांव की रंजिश को लेकर युवक की सिर कूँचकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 15000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम तीरथ प्रजापति निवासी गांव कुसाँव थाना जलालपुर जिला जौनपुर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 8 जुलाई 2020 को रात 8:00 बजे उसके पुत्र चंदन प्रजापति उम्र 24 वर्ष को गांव के ही रहने वाले लौटू कनौजिया व धर्मेश कनौजिया साथ लेकर प्राइमरी स्कूल की पाही पर गए थे। दिनांक 9 जुलाई 2020 को सुबह 6:00 बजे वादी को सूचना मिली कि उसके लड़के की लाश प्राइमरी स्कूल में पड़ी है। परिवार के सदस्यों व प्रधान के साथ घटनास्थल पर पहुंचने पर वादी ने देखा की जमीन पर उसके पुत्र का सिर कुचला हुआ है। लौटू व धर्मेश ने पहले भी जान से मारने की धमकी दिया था इसीलिए वे दोनों हमारे पुत्र को पत्थर से कूँचकर मार डाले।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य व सतीश सिंह रघुवंशी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने लौटू कनौजिया व धर्मेश कनौजिया को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302/24 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड न देने पर 7 माह की अतिरिक्त कैद होगी।

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