Jaunpur news नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद•शादी करने व दो बच्चे होने पर भी हुई सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
•शादी करने व दो बच्चे होने पर भी हुई सजा
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार की अदालत ने 7 वर्ष पूर्व नाबालिग के अपहरण व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को गांव का ही रहने वाला राकेश 17 जुलाई 2019 को बहला फुसलाकर शाम 5:00 बजे भगा ले गया। बहुत खोजने पर भी पता नहीं चला।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
