Jaunpur news 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद 20500 लगा जुर्माना

Share

8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

  • 20500 लगा जुर्माना
    जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम करावास व 20500 रूपए जुर्माने से दंडित किया।
    अभियोजन कथानक के अनुसार वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने सरायख्वाजा थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में दिनांक 14.6.2020 को शादी में शामिल होने के लिए आई थी जहां उसके तलाकशुदा पति व उनके भाई की साजिश में आकर राजू अग्रहरि ने उसकी 8 वर्षीया बेटी के साथ बलात्कार किया। जिसकी शिकायत करने पर उसके पति ने आरोपी को भगा दिया और वादिनी को मारा पीटा।
    पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध है साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी राजू अग्रहरि को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

About Author