Jaunpur news 16 साल पुराने हमले के मुकदमे में आरोपी को 4 साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
16 साल पुराने हमले के मुकदमे में आरोपी को 4 साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
जौनपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने आपराधिक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2010 में मुकदमा अपराध संख्या 128/10 के तहत संदीप यादव पुत्र बाबूराम, निवासी धर्मापुर, थाना गौराबादशाहपुर के खिलाफ मारपीट, हमला करने, घर में घुसकर अपराध करने और धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए 7 नवंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर की अदालत ने अभियुक्त संदीप यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 308/34 और 323/34 के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा दिलाने में सफलता मिली।
