Jaunpur news जौनपुर में जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7-7 साल की सजा, 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
जौनपुर में जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7-7 साल की सजा, 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
जौनपुर। गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जौनपुर न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला खुटहन थाना क्षेत्र के अहरपुर गांव से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 10/16 में आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, जानलेवा हमला करने और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में अभियुक्त रमेश पुत्र जैसराज और सत्यदेव उर्फ सतक पुत्र जैसराज, निवासी अहरपुर थाना खुटहन को न्यायालय ने 7 नवंबर 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 325/34 और 323/34 के तहत दोषसिद्ध किया।
अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के जरिए यह सजा सुनिश्चित कराई गई।
