Jaunpur news हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास°₹25000 लगा अर्थदंड
हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास
°₹25000 लगा अर्थदंड
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 5 वर्ष पूर्व फावड़ा से मारकर हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास व ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा धनीराज पटेल निवासी बीरबलपुर थाना पवारा ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 22 सितंबर 2021 को शाम 6:15 बजे उसके पिता विजय बहादुर पटेल शौच के लिए बाहर जा रहे थे तभी अचानक पीछे से धर्मेंद्र पटेल फावड़ा व पत्थर से प्रहार कर दिया। घायल अवस्था में सतहरिया ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी धर्मेंद्र पटेल को आजीवन कारावास व 25000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी।
