Jaunpur news दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास•क्रिकेट के विवाद में चाकू मारकर की गई थी हत्या
दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
•क्रिकेट के विवाद में चाकू मारकर की गई थी हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पशुपतिनाथ मिश्रा की अदालत ने 16 वर्ष पूर्व क्रिकेट के विवाद में चाकू मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव निवासी रविंद्र प्रताप सिंह ने 30 दिसंबर 2010 को मुकदमा दर्ज करवाया कि आज शाम 6:45 बजे उसके चचेरे भाई सुशील सिंह से क्रिकेट में हुए विवाद के बाद उसके पड़ोसी विकास, राहुल व पवन उसके चाचा के घर पर चढ़ आए और सुशील को मारने लगे। बीच बचाव करने के लिए आए वादी के पिता लालता सिंह को पवन और राहुल ने पकड़ लिया जबकि विकास ने उनके पेट में चाकू मार दिया। परिजनों के पहुंचने और शोर मचाने पर आरोपी गण भाग गए। घायल लालता सिंह को सरकारी अस्पताल शाहगंज ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने विवेचना करके तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विकास की पत्रावली अवयस्क होने के नाते किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने पवन व राहुल को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
