October 22, 2024

तीन तलाक देने व हलाल करने का दबाव बनाने पर पांच पर एफआईआर दर्ज

Share

तीन तलाक देने व हलाल करने का दबाव बनाने पर पांच पर एफआईआर दर्ज।

जौनपुर।

कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर तीन तलाक देने के बाद हलाला का प्रयास करने के मामले में महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया है। इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजगी टोला निवासिनी अंजुम निशा पुत्री स्वर्गीय मुजफ्फर अली का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 2 जुलाई वर्ष 2015 को मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी ताड़तला के साथ हुआ था। शादी वाले ही दिन ससुराल के लोग फ्रिज एसी डबल बेड आदि सामान दहेज में मांगने लगे। मायके वालों ने इतना सामान देने में असमर्थता बताया तो ससुराल वाले बिना विदाई कराए चले गए। कुछ दिन बाद से ही पति मायके में आकर रहने लगे। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। ससुराल वाले जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दवा देकर 6 मा का गर्भ गिरवा दिया। ससुराल वालों की हद तो तब हो गई जब 15 जून वर्ष 2024 को अपनी मां बहन भाई अन्य लोगों के साथ ससुराल जाकर विदाई की बात करने गए तो उसी समय इन लोगों के सामने पति मोहम्मद वाजिद ने एक बार में ही तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। विवाहिता के साथ समझाने गए लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। और ससुराल वालों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच में पति ने बोला कि तुम मेरे छोटे भाई मोहम्मद वारिस से निकाह करके हलाला करवाओ फिर बाद में हम तुमसे निकाह पढ़ा लेंगे। और विवशता महिला पर जबरदस्ती हलाल करने का प्रयास करने लगे। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो पति मोहम्मद वाजिद देवरा मोहम्मद वारिस ससुर मोहम्मद अयूब नंद समरीन आफरीन गंदी गंदी गालियां देते हुए विवाहिता को करने लगे। इसी बीच ससुर ने ललकारा की इस जान से मार कर खत्म कर दो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा ने बताया गया महिला की तहरीर के आधार पर पति मोहम्मद वाजिद, देवर मोहम्मद वारिस, ननद समरीन व दूसरी ननद अफरीन, ससुर मोहम्मद अयूब के खिलाफ धारा 498 ए 313, 504, 506 व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 तीन तलाक का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है।

About Author