September 20, 2024

हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास ₹10000 का लगा जुर्माना

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जौनपुर। विशेष न्यायाधीश (दलित अधिनियम) सूबेदार सिंह की अदालत ने 9 वर्ष पूर्व गला दबाकर हत्या करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास एवं ₹10000 जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र के ताखा पूरब मोहल्ला निवासी प्रमिला ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 11 दिसंबर 2014 को उसके गांव के रहने वाले चंचल यादव उसके पुत्र अजीत उर्फ पलोरी को घर से साथ लेकर जोगीबध में जाकर ताड़ी पीया और वहां से वापस आते समय 3:30 बजे दिन में चिरैया मोड़ के पास पलोरी की गला दबाकर हत्या कर दिया। चिरैया मोड़ के बहुत सारे लोगों ने घटना होते हुए देखा था।
पुलिस ने भी विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार अस्थाना के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी चंचल यादव को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।

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