Jaunpur news पॉक्सो एक्ट के मामले में अनमोल तिवारी को 20 साल की कठोर कैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना

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पॉक्सो एक्ट के मामले में अनमोल तिवारी को 20 साल की कठोर कैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना
जौनपुर। पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एएसजे-6/पॉक्सो द्वितीय) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दोषी अनमोल तिवारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला सत्र परीक्षण संख्या 195/2020 के तहत थाना खुटहन से संबंधित मुकदमे में सुनाया गया। अभियुक्त अनमोल तिवारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत मामला दर्ज था। न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की।