Jaunpur news गोतस्करी का भंडाफोड़, बोलेरो से दो गाय बरामद; तीन आरोपी गिरफ्तार
जौनपुर में गोतस्करी का भंडाफोड़, बोलेरो से दो गाय बरामद; तीन आरोपी गिरफ्तार
खुटहन पुलिस की कार्रवाई, जौनपुर और आजमगढ़ के रहने वाले आरोपी पकड़े गए; एक आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज
जौनपुर। जिले में गोवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुटहन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बोलेरो में दो गायों को क्रूरतापूर्वक बांधकर गोवध के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और तलाशी के दौरान उसमें लदे गोवंश को बरामद किया। मौके से बोलेरो, तीन मोबाइल फोन और 810 रुपये नकद भी मिले हैं।
पुलिस के अनुसार, शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को खुटहन पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पट्टी नरेंद्रपुर की ओर से एक बोलेरो में गोवंश को लादकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और शेरपुर पथरा स्थित ईंट-भट्ठे के मोड़ के पास घेराबंदी कर दी।
पुलिस ने संदिग्ध बोलेरो को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने भागने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सुबह करीब 3:40 बजे तीनों को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें दो गाय मिलीं, जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था।
जौनपुर और आजमगढ़ के निवासी हैं गिरफ्तार आरोपी
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहनलाल यादव (32) और साहबलाल यादव (35), निवासी मैदासपट्टी, थाना खुटहन, जौनपुर तथा शुभम यादव (23), निवासी गंडी, पोस्ट भोरमऊ, थाना फूलपुर, आजमगढ़ के रूप में की है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बोलेरो वाहन संख्या UP 63 L 6400, दो गाय, दो रस्सियों के टुकड़े, ओप्पो कंपनी के दो और वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन तथा कुल 810 रुपये बरामद किए हैं।
गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
इस मामले में खुटहन थाने में मुकदमा संख्या 341/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को लेकर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
सोहनलाल पर कई पुराने मुकदमे दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी सोहनलाल यादव के खिलाफ जौनपुर और गाजीपुर के विभिन्न थानों में चोरी, पशु क्रूरता, गोवध निवारण अधिनियम, मारपीट, धमकी सहित अन्य धाराओं में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। साहबलाल यादव के खिलाफ भी चोरी, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता और अन्य मामलों में पूर्व मुकदमों का उल्लेख किया गया है। वहीं, शुभम यादव का नाम इस मामले में दर्ज मुकदमे के अलावा उपलब्ध पुलिस विवरण में किसी अन्य आपराधिक मामले में नहीं बताया गया है।
थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक हरिशंकर यादव, कांस्टेबल कुलदीप गोस्वामी, सोनू यादव, सुरेंद्र वर्मा, विजय शंकर यादव, देवेंद्र कुमार और रिजर्व कांस्टेबल निशांत कुमार शामिल रहे।
पुलिस के मुताबिक, गोवंश की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की जांच की जा रही है।
