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पुरानी रंजिश में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर की थी भूपेंद्र सिंह की हत्या, अदालत ने सुनाया फैसला

जौनपुर। करीब डेढ़ वर्ष पुराने हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 5 फरवरी 2025 की रात करीब 11:30 बजे उनका भाई भूपेंद्र सिंह गांव में आयोजित रामायण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान साहब राम की दुकान के पास गांव के ही गामा बिंद, अमित बिंद और दीपक यादव ने उसे घेर लिया।

आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर भूपेंद्र सिंह पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। वादी के मुताबिक घटना के समय वह और उसकी पत्नी मंजू सिंह मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी घटना देखी थी। यह भी बताया गया कि घटना से कुछ दिन पहले भूपेंद्र ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के परीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने गामा बिंद, अमित बिंद और दीपक यादव को हत्या का दोषी माना।

अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार