Jaunpur news मड़ियाहूं नगर पंचायत का बड़ा फैसला, बिना अनुमति प्लाटिंग पर लगेगी रोक

Share


मड़ियाहूं नगर पंचायत का बड़ा फैसला, बिना अनुमति प्लाटिंग पर लगेगी रोक
जौनपुर। मड़ियाहूं नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोमवार को हुई नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में भूमि प्लाटिंग से जुड़े नए नियमों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद नगर सीमा के भीतर बिना अनुमति की जा रही प्लाटिंग, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा।
नए नियमों के तहत कोई भी भूमि प्लाटर नगर पंचायत को पूर्व सूचना दिए बिना न तो जमीन की प्लाटिंग कर सकेगा और न ही ऐसे भूखंडों का मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। बिना स्वीकृति के प्लाट बेचे जाने की स्थिति में उसका पूरा दायित्व क्रेता का स्वयं का होगा। नगर पंचायत स्पष्ट कर चुकी है कि नियमों के विपरीत किसी भी भूखंड पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्लाटिंग करने से पहले संबंधित प्लाटर को नगर पंचायत को प्रस्तावित क्षेत्र का पूरा विवरण देना होगा। इसमें कुल भूमि का क्षेत्रफल, रास्ते की दिशा व चौड़ाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, नाली और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था का पूरा खाका शामिल होगा। तय मानकों को पूरा न करने पर प्लाटिंग का नक्शा पास नहीं किया जाएगा।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंदन सिंह गौड़ ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को अवैध प्लाटिंग से होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से जमीन खरीदने वाले बिचौलियों के चंगुल से बचेंगे और भविष्य में नगर को सुव्यवस्थित विकास की दिशा मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय पर सहमति जताने के लिए सभी सभासदों का आभार व्यक्त किया।
नगर पंचायत के इस फैसले के बाद मड़ियाहूं में प्लाटिंग से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी।

About Author