News अब दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेंगे दो हेलमेट, नियम में होगा संशोधन

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अब दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेंगे दो हेलमेट, नियम में होगा संशोधन

News नई दिल्ली। अब दोपहिया वाहन खरीदने पर ग्राहकों को एक नहीं, बल्कि दो हेलमेट दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसके तहत वाहन निर्माताओं को बिक्री के समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम देश में सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है।

गौरतलब है कि दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। ऐसे में सरकार चाहती है कि चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

सरकार ने वर्ष 2024 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में कमी आने के बजाय इज़ाफा देखने को मिला है। ऐसे में यह फैसला एक ज़रूरी सुधार के रूप में देखा जा रहा है।


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