Jaunpur news रिश्तेदारी की आड़ में भरोसे को लगा धोखा, टाइल्स कारोबारी पर मकान हड़पने और 6 लाख की ठगी का आरोप केस दर्ज

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जौनपुर: रिश्तेदारी की आड़ में भरोसे को लगा धोखा, टाइल्स कारोबारी पर मकान हड़पने और 6 लाख की ठगी का आरोप केस दर्ज

Jaunpur news जौनपुर। शहर के पॉलिटेक्निक चौराहा निवासी एक टाइल्स कारोबारी पर अपने सगे मामा से धोखाधड़ी कर मकान और रुपये हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। मूल रूप से वाजिदपुर दक्षिणी निवासी आरोपी ने रिश्तेदारी का लाभ उठाते हुए कोलकाता, पश्चिम बंगाल निवासी 77 वर्षीय रामचंदर साव को न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि विश्वास को भी ठेस पहुंचाई।

करीब दो दशक पहले कारोबारी ने रामचंदर साव से उनका पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मकान कुछ महीनों के लिए यह कहकर लिया था कि वह जल्द ही अपना मकान बनवाकर खाली कर देगा। इसके बाद 2019 में व्यापार विस्तार के नाम पर रामचंदर साव से 6 लाख रुपये भी ले लिए, जिसे रामचंदर ने भरोसे में आकर उसके बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा, रामचंदर के भतीजे दिलीप साव ने भी आरोपी को नकद और बैंक के जरिए बड़ी धनराशि दी।

जब रामचंदर साव ने उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए मकान खाली करने और रुपये वापस मांगने का दबाव बनाया, तो कारोबारी ने चालाकी से उनके नाम पर 15, 17 और 18 मार्च 2025 को दो-दो लाख के तीन बियरर चेक काटे और बैंक कर्मियों से मिलीभगत कर खुद ही वह राशि निकाल ली। बाद में उन्हीं निकासी की बैंक स्टेटमेंट रामचंदर साव को दिखाकर दावा किया कि पैसा वापस कर दिया गया है। लेकिन जब पीड़ित परिवार बैंक पहुंचा, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ।

इतना ही नहीं, आरोपी ने मकान पर कब्जा बरकरार रखने के लिए दीवानी न्यायालय में एक फर्जी वाद भी दायर कर दिया। वर्तमान में रामचंदर साव अपने भतीजे और बेटी के साथ एक सप्ताह से न्याय की गुहार में अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

इस संबंध में दिलीप साव की तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी ओमप्रकाश जायसवाल और उनके बेटे राजीव जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 319, 318, 316, 115, 351 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने मामले की विवेचना सरायपोख्ता चौकी प्रभारी को सौंपी है। वहीं जिलाधिकारी ने भी सिटी मजिस्ट्रेट को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


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