गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका हुई निष्प्रभावी,सुनवाई से पहले ही हो गई गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका हुई निष्प्रभावी,सुनवाई से पहले ही हो गई गिरफ्तारी
जौनपुर- हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
अतुल सुसाइड केस के चारो आरोपी निकिता, निशा अनुराग व सुशील ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के समक्ष दाखिल किए थे जो फ्रेश लिस्ट में लगी है जिसमें संभवत: सोमवार को सुनवाई होती यह अलग बात है कि उन्हें अग्रिम जमानत मिलती या नहीं लेकिन इसके पहले ही शनिवार को बैंगलोर पुलिस ने निकिता, निशा व अनुराग को गिरफ्तार कर लिया और बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब अग्रिम जमानत याचिका इन तीन आरोपितों के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगी क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका में आमतौर पर आदेश होता है कि पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अर्थात चार्जशीट तक अरेस्ट स्टे रहता है लेकिन वह आदेश होने के पहले ही तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए इसलिए अग्रिम जमानत याचिका स्वयं निष्प्रभावी हो गई।