Jaunpur news हत्यारोपी पति, पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास•फावड़ा से मारकर की थी हत्या
हत्यारोपी पति, पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास
•फावड़ा से मारकर की थी हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने 5 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर फावड़ा से मार कर हत्या करने के आरोपी पति-पत्नी व उसके पुत्र को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी बेबी सिंह ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 7:00 बजे उसके पति जितेंद्र कुमार सिंह घर के बाहर समरसेबल पर झाड़ू लगा रहे थे कि अचानक उसके पड़ोसी नितेश सिंह उर्फ भोलू पुत्र कृपा शंकर व कृपा शंकर पुत्र कल्पनाथ सिंह तथा पुष्पा देवी पत्नी कृपा शंकर सिंह वहां आए और विवाद करते हुए नीतेश सिंह ने फावड़ा से जितेंद्र सिंह के सिर पर मार दिया जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। आवाज सुनकर पहुंचे विकास सिंह व अजीत सिंह को भी नितेश, कृपा शंकर और पुष्पा ने मार कर बुरी तरह घायल कर दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
