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दुष्कर्म के आरोपी किशोर अपचारी को 20 वर्ष की कैद
•₹25000 लगा अर्थ दंड
जौनपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 3 वर्ष पूर्व बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी किशोर को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष की कैद व ₹25000 जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीया पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत करवाया की दिनांक 19 मई 2023 को शाम 3:00 बजे वह घर पर अकेली सो रही थी तभी उसके गांव का किशोर अपचारी घर में घुसकर उसका मुंह दबाकर अंदर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। मां के आने पर उसने सारी बात मां को बताई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने किशोर अपचारी को उक्त दंड से दंडित किया।