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मानक के विपरीत प्लाटिंग पर नगर पंचायत सख्त, करीब 100 प्लाटरों को नोटिस

बिना अनुमति प्लाटिंग और भवन निर्माण से भविष्य में जलनिकासी व अग्निशमन व्यवस्था पर खड़ा हो सकता है संकट

गौराबादशाहपुर, जौनपुर।

नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के अंतर्गत आने वाले मुहल्लों में हाईवे और मुख्य मार्गों के किनारे तेजी से प्लाटिंग और नए मकानों का निर्माण हो रहा है। लेकिन कई स्थानों पर प्लाटिंग करने वालों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सड़क नहीं छोड़े जाने का मामला सामने आया है। इससे भविष्य में जलनिकासी के लिए नाली निर्माण, आवागमन और अग्निशमन जैसी आवश्यक सुविधाओं को लेकर गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, प्लाटिंग के दौरान पर्याप्त चौड़ाई की सड़क नहीं छोड़ी गई तो आबादी बढ़ने के बाद नाली निर्माण कराना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, किसी मकान में आग लगने जैसी आपात स्थिति में संकरी सड़कों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इससे जान-माल की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने लगभग 100 जमीन बेचने वाले प्लाटरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही बैंकों को भी नोटिस देकर संबंधित जमीनों पर ऋण देने के मामले में सतर्कता बरतने को कहा गया है। अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत प्लाटिंग या भवन निर्माण किए जाने से भविष्य में भवन स्वामियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क की पर्याप्त चौड़ाई और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में जलनिकासी, आवागमन और आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। नगर पंचायत प्रशासन की इस कार्रवाई से प्लाटिंग करने वालों में हलचल है। अब देखना होगा कि नोटिस के जवाब के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।