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पॉक्सो मामले में अभियुक्त मनोज प्रजापति को चार साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
जौनपुर। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से संबंधित अपराध के एक मामले में अभियुक्त मनोज प्रजापति को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजे-6/पॉक्सो द्वितीय श्री सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत में मुकदमा अपराध संख्या 44/2020, सत्र परीक्षण संख्या 125/2020 की सुनवाई हुई। मामले में अभियुक्त के खिलाफ धारा 354, 342 आईपीसी तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था।
अदालत ने धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की।