Jaunpur news एआरटीओ प्रशासन अजीत सिंह का सख्त निर्देश-

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जौनपुर एआरटीओ प्रशासन अजीत सिंह का सख्त निर्देश-

नियमों की अनदेखी कर बच्चों का परिवहन करने वाले स्कूलों पर होगी कठोर कार्रवाई, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) जौनपुर अजीत सिंह ने जनपद के सभी स्कूल संचालकों को कडे निर्देश जारी किए है। उन्होनें स्पष्ट कहा है कि यदि कोई विद्यालय बिना वैध परमिट, फिटनेस या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल वाहनों का संचालन करते हुए बच्चों का परिवहन करता पाया गया, तो संबंधित विद्यालय के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति भी की जाएगी।

एआरटीओं ने कहा कि स्कूल वाहनों का संचालन निर्धारित मानकों और परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना अनिवार्य है। प्रत्येक वाहन के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ ही वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं निर्धारित योग्यता होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूल वाहनों की जॉच की जाएगी। जॉच के दौरान यदि कोई वाहन नियमों का उल्ल्घन करते हुए पाया गया, तो वाहन के विरूद्ध चालान एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित विद्यालय के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन अजीत सिंह ने सभी विद्यालय प्रबन्धकों से अपील की कि वे अपने स्कूल वाहनों के सभी अभिलेख अद्यतन रखें तथा केवल पूर्ण रूप से वैध और सुरक्षित वाहनों का ही संचालन करें ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

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