Jaunpur news बलिया के जन औषधि केंद्र पर चेकिंग में 28 प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं बरामद
बलिया के जन औषधि केंद्र पर चेकिंग में 28 प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं बरामद
केंद्र की प्रोपराइटर और फार्मासिस्ट भी ड्यूटी से रहे नदारद, दवाओं की खरीद-बिक्री पर लगी रोक
जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने जब्त की एक लाख की दवाएं
बलिया। प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त एक शिकायत को संज्ञान लेते ही जौनपुर व बलिया जनपद का चार्ज देख रहे जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय के निर्देशन में गठित स्पेशल टीम ने सोमवार को बलिया जनपद स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया ।
बेहद ही गुप्त तरीके से की गई इस रेंडम चेकिंग के दौरान
एक लाख से अधिक की कीमत वाली 28 प्रकार की गैर-पीएमबीआई (प्रतिबंधित बाहरी) दवाएं यहां से बरामद की गईं हैं। सबसे बड़ी खामी यह पाई गई की
इस महत्वपूर्ण केंद्र की प्रोपराइटर अलका श्रीवास्तव और नियुक्त फार्मासिस्ट उत्कर्ष सिंह मौके से अनुपस्थित पाए गए। जबकि फार्मासिस्ट सत्येंद्र उपस्थित पाए गए।
अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से बलिया जनपद के बड़े दवा माफियाओं में जबरदस्त हड़कंप देखा गया।
शहर के प्रमुख दवा कारोबारी मार्केट में तमाम छोटी बड़ी दुकानों के शटर गिर गए।
दरअसल यह पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत से सामने आया है।
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस केंद्र पर नियमों के विरुद्ध पीएमबीआई (PMBI) परियोजना के अलावा अन्य बाहरी कंपनियों की दवाओं का भंडारण किया गया था। इतना ही नहीं नियम के विपरीत इन सभी दवाओं को बेचा जा रहा था।
निरीक्षण के समय अधिकारियों की टीम ने जब
केंद्र की प्रोपराइटर अलका श्रीवास्तव और नियुक्त फार्मासिस्ट उत्कर्ष सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि वह यहां नहीं आते। जांच मेंमौके से अनुपस्थित पाए गए।
औषधि टीम द्वारा की गई सघन जांच में कुल 28 प्रकार की गैर-पीएमबीआई (प्रतिबंधित बाहरी) दवाइयां बरामद की गईं।
इन सभी दवाओं को नियमानुसार विभाग ने अपनी अभिरक्षा (custody) में ले लिया है। जब्त की गई इन दवाओं की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।
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दवाओं की खरीद बिक्री पर लगाया गया रोक
बलिया। जिले के प्रभारी जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (Drug and Cosmetics Act 1940) की धारा 22(1)(d) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त प्रतिष्ठान में दवाओं की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
बावजूद इसके अगर कुछ अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ
गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
