Jaunpur news ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास
जौनपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, पुलिस की प्रभावी विवेचना और पैरवी से मिली सफलता
जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत जौनपुर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट–अनन्य), जौनपुर की अदालत ने थाना महराजगंज से संबंधित एक पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।
मुकदमा संख्या 185/2016, धारा 323, 354ए, 376, 504, 506 भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में आरोपी प्रीतमलाल सरोज पुत्र मेवालाल सरोज निवासी भरथरी, थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर को धारा 354ए भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाया गया।
अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह निर्णय जौनपुर पुलिस द्वारा की गई सतर्क विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम है, जो “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है।
