December 23, 2024

माह दिसम्बर, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रथम चक्र

Share

जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि माह दिसम्बर, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रथम चक्र में आवश्यक वस्तुओं का वितरण 12 दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ होकर 20 दिसम्बर 2021 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूॅ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
इसके अतिरिक्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसों तेल/रिफाइंड ऑयल) निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्डधारक इन तीनों वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेेंगे।
उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
तत्क्रम में जनपद के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि 12 दिसम्बर 2021 को उक्त वितरण दिवस को उत्सव के रूप में मनाते हुए जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में उपलब्ध सामग्री के आधार पर लाभार्थियों के मध्य नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें।

About Author