February 3, 2026

कोर्ट में फर्जी खतौनी प्रस्तुत मामले में गैर जमानती वारंट जारी

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मामला मानीकलां में निजी जमीन की कब्रिस्तान बताक़र फर्जी खतौनी लगाने का

खेतासराय(जौनपुर)
निजी जमीन को कब्रिस्तान बताकर फर्जी खतौनी कोर्ट में प्रस्तुत करने के मामले में कोर्ट ने मनीकलां निवासी तौहीद अहमद पुत्र सईद खां का गैर जमानती वारंट जारी किया है।जबकि इस मामले में खेतासराय थाने में कई माह पूर्व संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था।
गौरतलब है कि उक्त ग्राम में एक पेट्रोल पंप आवंटित है जिसके लिए गांव के ही मुख्य मार्ग पर एक निजी भूखण्ड पर लीज लिया गया है ऐसे में पेट्रोल पंप लाटरी प्रक्रिया में एप्लिकेंट रहे एक व्यक्ति ने अपने चाचा द्वारा उक्त भूखंड को कब्रिस्तान की जमीन बताकर जहां दो समुदायों को सामने करने का प्रयास किया वहीं बंदोबस्त अधिकारी दयानंद सिंह के यहां वाद दायर कर हर संभव इसे रोकने का प्रयास किया न रुकने पर इस हद तक गिर गया कि इस मामले में कब्रिस्तान की फर्जी खतौनी बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया।अधिकारियों की छानबीन में मामला उजागर हुआ तो जांच में सी ओ शाहगंज चकबंदी ने पाया कि खतौनी फर्जी है जो असल के विपरीत है ।अंततः वादी बंदोबस्त अधिकारी की तहरीर पर और पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर तौहीद अहमद पुत्र सईद खां के विरुद्ध गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था जो महीनों से फरार चल रहा था जिसे शुक्रवार को ए सी जे एम प्रथम ने मामले में एन बी डब्ल्यू जारी कर दिया है।

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