Jaunpur news किशोर अपचारी को आजीवन कारावास
किशोर अपचारी को आजीवन कारावास
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (बालक न्यायालय) उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने एक किशोर अपचारी को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹15000 अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सचिन यादव द्वारा सुजानगंज थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया गया कि उसके गांव के आशीष कुमार उर्फ पंडा के परिवार से उसकी जमीन की रंजिश चल रही थी। दिनांक 28 दिसंबर 2022 को 1:00 बजे दिन में वादी के चाचा राम आसरे चेती तिराहे पर स्थित हरिश्चंद्र यादव की चाय की दुकान पर बैठे थे। थोड़ी दूर पर लल्लन गिरी व रमदेइया के प्रधान राकेश यादव एवं अन्य लोग बैठे थे। इतने में बृजेश कुमार, आशीष कुमार व एक किशोर अपचारी निवासी पोखरा सुजानगंज व पंकज मिश्रा आए। बृजेश, पंकज व किशोर अपचारी के ललकारने पर आशीष कुमार ने असलहा से वादी के चाचा के सिर में गोली मार दी। अन्य आरोपी भाग गए किन्तु किशोर अपचारी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वादी के चाचा की तत्काल मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने बाल अपचारी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। शेष तीनों वयस्क आरोपियों के मामले की सुनवाई अन्य न्यायालय में हो रही है।
