January 26, 2026

Jaunpur news सिलेंडर काला बाजारी में जेल गया राम मिलन यादव

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रिपोर्ट इन्द्रजीत सिंह मौर्य

सिलेंडर काला बाजारी में जेल गया राम मिलन यादव

18 वर्ष पहले दर्ज हुआ था अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा

जौनपुर। जिले के महाराजगंज थाना अंतर्गत गद्दोपुर निवासी राम मिलन यादव को सिलेंडर काला बाजारी में गुरुवार को जेल भेज दिया गया। वह पिछले काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे में शामिल था। राममिलन के खिलाफ तमाम शिकायतें पड़ती थी लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कभी कार्रवाई नहीं होती थी।
बताते हैं कि अभियुक्त राम मिलन यादव काफी दिनों से सिलेंडर काला बाजारी करने की सूचना पर पूर्ति निरीक्षक राजकरण सिंह ने उसके दुकान पर छापा मारकर भारी संख्या में सिलेंडर बरामद किया
जो कालाबाजारी के लिए रखा गया था ।
इसके बाद पूर्ति निरीक्षक राजकरण सिंह ने महराजगंज थाने में 14 दिसम्बर 2007 को मुकदमा अपराध संख्या 503/2007 धारा 3/7 ई सी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया।
मामला कोर्ट में चलने पर अभियुक्त के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप्ति सिंह ने 19 फरवरी 20 21 को अभियुक्त राम मिलन यादव को सिलेंडर कालाबाजारी में धारा 3/7 ई सी एक्ट के दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न जमा करने पर एक माह के अतिरिक्त सजा सुनाई।
सजा के खिलाफ अभियुक्त राम मिलन यादव ने अपर जिला जज चतुर्थ के यहां अपील दाखिल किया था।
जहां सुनवाई के बाद अपर जिला जज चतुर्थ/स्पेशल जज ई सी एक्ट मो शरिक सिद्दीकी HJS ने गुरुवार को मुकदमा नंबर 659/2010 धारा 3/7 ई सी एक्ट में दिनांक 11 सितंबर को फैसला सुनाया कि आदेश दिनांक 19 फरवरी 2021 की पुष्टि की जाती है और
सजा को बहाल रखा गया।
अभियुक्त राम मिलन यादव को गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद ने अभियुक्त राम मिलन यादव को जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ई सी एक्ट राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया एडवोकेट ने किया।

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