Jaunpur news गैर इरादन हत्यारोपी दो भाइयों को 7 वर्ष की कैद

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गैर इरादन हत्यारोपी दो भाइयों को 7 वर्ष की कैद
•खूंटे के विवाद में 19 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या
Jaunpur news जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने खूंटे के विवाद को लेकर लाठी से मारकर हत्या करने के आरोपी दो भाइयों को 7 वर्ष के सश्रम करावास व 16000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र के भीखमपुर गाँव निवासी रमतज्जी देवी ने 28 फरवरी 2006 को जफराबाद थाने में एनसीआर दर्ज करवाया कि सुबह 7:00 बजे वह अपने दरवाजे पर थी तभी उसके गांव के रहने वाले ताज इंडिया व चंद्रकेश पुत्रगण सोमई वहां पहुंचकर गड़ा हुआ खूँटा उखाड़ने लगे, जिसका विरोध करने पर वे रमतज्जी देवी के सिर पर लाठियों से प्रहार किये। बीच बचाव करने आए उनके पति को भी गालियां दी और लाठियां से पीटा। बाद में शिवनाथ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि 28 फरवरी को लगी चोट की वजह से रमतज्जी देवी की मृत्यु दौरान इलाज 14 मार्च 2006 को सदर अस्पताल जौनपुर में हो गई। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने गैर इरादतन हत्यारोपी सगे भाई ताज इंडिया व चंद्रकेश को दोष सिद्ध पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व 16000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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