February 5, 2025

Jaunpur news नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद•68000 लगा जुर्माना

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
•68000 लगा जुर्माना
जौनपुर। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 68000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता की मौसी ने थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 13 वर्षीय भांजी 7 जुलाई 2022 को सुबह 4:05 बजे गांव क रहने वाले जयकेश, पंकज व अवधेश साजिश करके बहला फुसलाकर भगा ले गए। वह अपने साथ जेवर व पांच हजार रुपए भी ले गई है। 12 जुलाई 2022 को पुलिस वालों ने थाने बुलाया। लड़की थाने पर मिली। घर आने पर उसने बताया की जयकेश ने उसके मामा और मौसी को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी जयकेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 68000 अर्थदंड से दंडित किया।

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