Jaunpur news नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 15 वर्ष की कैद
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 15 वर्ष की कैद
•सह अभियुक्त को भी 12 वर्ष की कैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को 15 वर्ष के कारावास से व सह अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 4 जुलाई 2018 को रात्रि 1:00 बजे उसकी 16 वर्षीया नाबालिग पुत्री को उसके ही गांव का रहने वाला गुड्डू बहला फुसलाकर कहीं भाग ले गया। काफी पता लगाने पर भी पता नहीं चला। गुड्डू के घर पूछताछ करने पर उसके घर वाले गाली गुप्ता देने लगे और मारपीट करने पर आमादा हो गए।
पुलिस ने विवेचना करके तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्रपाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ हिसामुद्दीन को 15 वर्ष की कैद व 45500 रूपए अर्थदंड से तथा सह अभियुक्त मेहनाज को 12 वर्ष की कैद व ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया। एक अन्य आरोपी मखंचू साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
